गैंगस्टर एक्ट में दो दोषियों को छह साल 10 माह की जेल
सहारनपुर, जुलाई 31 -- सहारनपुर। गैंगस्टर एक्ट के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए छह साल 10 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अदालत का फैसला अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सुनाया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या-5) की अदालत ने हैदर और वाहिद निवासी मोहल्ला शेखजादगान, थाना तीतरों को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी करार दिया। शासकीय अधिवक्ता मेघराज सिंह चौहान ने बताया कि वर्ष 2019 में बिहारीगढ़ थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ के उद्देश्य से आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का मुकदमा दर्ज किया था। यह भी पढ़ें- गैंगस्टर एक्ट में आठ दोषियों को चार-चार साल की सजा विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप ...
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