बिजनौर, जनवरी 29 -- बिजनौर। विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट तालेवर सिंह ने आरोपी दीपक और विमल को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाते हुए दो-दो वर्ष की कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी सलीम अख्तर के अनुसार तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना रेहड़ नीरज सिंह सोलंकी ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखा कि आरोपी दीपक, मोहम्मद गुलशेर और विमल ने एक आपराधिक गैंग बना रखा है जिसका सरगना दीपक है‌। क्षेत्र में इनके आतंक के कारण इनके खिलाफ कोई गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इनके खिलाफ चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। उक्त मामले में आरोपी दीपक पुत्र राजू और विमल पुत्र राजेंद्र निवासी मोहल्ला शिव मंदिर के पास थाना रैहड़ ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर अपने पत्रावली अन्य आरोपी से अलग कर शीघ्र सुनवाई...