गैंगस्टर एक्ट में दो आरोपितों की जमानत खारिज
हरदोई, जून 27 -- हरदोई, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) शैलेंद्र यादव ने गैंगस्टर एक्ट में दो आरोपितों की जमानत याचिका अभियोजन एवं बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि आरोपितों के विरुद्ध प्रथमद्रष्टया पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। जमानत पर रिहा होने पर उसके द्वारा पुनः अपराध करने अथवा गवाहों को प्रभावित करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रभारी निरीक्षक थाना शाहाबाद अरविन्द कुमार राय ने 8 मई 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसमें कहा गया कि संतोष पुत्र रामेश्वर अपने साथी सुशील, नीरू पुत्र किशोरी एवं राहुल पुत्र महेंद्र निवासी ओमपुरी थाना कोतवाली देहात के साथ गैंग बनाकर आर्थिक लाभ के लिए अपराध करता रहता है। यह भी पढ़ें- 26 साल पुराने गैंगस्टर के मामले में दोषी को दो वर्ष की सजा जमानत याचिका पर ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.