गोरखपुर, जनवरी 29 -- गोरखपुर। वरिष्ठ संवाददाता गैंगस्टर एक्ट के तहत दोष सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) विजय बहादुर यादव ने शाहपुर क्षेत्र के व्यासनगर बधिक टोला, पादरी बाजार निवासी अभियुक्त कामदेव सिंह को तीन वर्ष छह माह के कठोर कारावास एवं छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 18 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक घनश्याम सिंह एवं अखिलेश शुक्ला ने न्यायालय को बताया कि अभियुक्त एक शातिर अपराधी है और उसका एक संगठित गिरोह है। अभियुक्त गिरोह का सरगना है और अपने साथियों के साथ मिलकर लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। अभियुक्त समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त रहकर क्षेत्र में जनता के बीच भय और आतंक का माहौल पैदा करता था। न्याय...
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