गैंगस्टर एक्ट में दोषी को दो साल की कैद, पांच हजार रुपये का जुर्माना
बुलंदशहर, जुलाई 4 -- गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय (विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट) की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार ने बताया कि मेरठ जिले के थाना जानी क्षेत्र के शादनगर निवासी कृष्ण गोस्वामी पुत्र लेखराज, गैंग लीडर यामीन के गिरोह का सक्रिय सदस्य था। गिरोह के सदस्य अवैध हथियारों के बल पर हत्या के प्रयास, गोवध सहित अन्य गंभीर अपराध कर आर्थिक और भौतिक लाभ अर्जित करते थे। अभियोजन के अनुसार गिरोह में कुल नौ सदस्य थे और सभी का आपराधिक इतिहास रहा है। अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से तत्कालीन थाना प्रभारी ककोड़ ने 18 मई 2024 को गिरोह का गैंग चार्ट तैयार किया था। इसके आधार पर 30 मई 2024 को गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया...
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