गैंगस्टर एक्ट में दोषी को दो वर्ष की कैद
सोनभद्र, जुलाई 17 -- सोनभद्र, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट सोनभद्र हरिकेश कुमार की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी गैंग लीडर को दो वर्ष कैद की सजा सुनाई। उसके उपर 5 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। मामला करीब डेढ़ वर्ष पूर्व दर्ज हुए गैंगेस्टर एक्ट का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडेय ने अनपरा थाने में तहरीर दी। तहरीर में अवगत कराया था कि 10 अक्तूबर 2024 को पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र में था तो पता चला कि दीपू रावत पुत्र स्वर्गीय ददुना रावत निवासी कौव्वानाला, सरकारी स्कूल के पास, थाना अनपरा जिला सोनभद्र का एक सक्रिय गैंग है, जिसका वह गैंग लीडर है। यह भी पढ़ें- Moradabad News: गैंगस्टर ...
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