मुजफ्फर नगर, अप्रैल 3 -- मुजफ्फरनगर अपहरण कर हत्या के मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों पर लगाए गैंगस्टर के मुकदमे में तीन आरोपियों को तीन आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर 5 हजार का अर्थदंड लगाया।एडीजीसी दिनेश सिंह पुंडीर ने बताया कि 21 जुलाई 2003 को मोहल्ला महमूदनगर निवासी जमील अहमद ने थाना सिविल लाइन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका भाई नसीम शाम के समय साइकिल से निकला था, लेकिन वापस नहीं आया। आरोपियों ने उसके भाई का अपहरण कर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस की जांच में जाकिर, कुंवरपाल, भूषण, जोगेन्द्र व कालू के नाम प्रकाश में आए थे। इस मुकदमे में सभी आरोपियों को सजा हो चुकी है। इसी आधार पर तत्कालीन थाना प्रभारी धर्मसिंह राणा ने आरोपी जाकिर, भूषण, जोगेन्द्र व कालू के खिलाफ गैंगस्टर लगाया था। गैंगस्टर एक्ट के...