बुलंदशहर, नवम्बर 26 -- न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम (विशेष न्यायाधीश) गैंगस्टर एक्ट चंद्रविजय श्रीनेत ने वर्ष 2023 में सिकंदराबाद क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट के मामले में तीन अभियुक्तों को दो-दो साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। बुधवार को विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार ने बताया कि आरोपी सलीम पुत्र संछगे खान निवासी न्यू सीलमपुर(दिल्ली), देवेंद्र अरहरिया पुत्र राजाराम निवासी धारापुर थाना बिछुआ(मैनपुरी) और धर्म सिंह पुत्र महावीर निवासी झाड़ी रामपुर थाना मलवा(फतेहपुर) ने एक अवैध व अनुचित सक्रिय गैंग बना रखा था। गिरोह द्वारा आर्थिक भौतिक लाभ के लिए विद्युत तार व उपकरण चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। क्षेत्र की जनता में गिरोह को लेकर भय एवं आतंक का माहौल बन...
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