गैंगस्टर एक्ट में चार साल की सजा, पांच हजार जुर्माना लगा
हरदोई, मई 12 -- हरदोई। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट फर्रुख इनाम सिद्दीकी ने गैंग बना कर आर्थिक लाभ के लिए अपराध करने से संबंधित मुकदमे में जेल में बंद अभियुक्त को मुकदमे की सुनवाई पूरी कर उसे पांच हजार रुपए अर्थदंड के साथ चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता घनश्याम शुक्ला ³ने बताया कि वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार सिंह ने होरीलाल पुत्र श्यामलाल निवासी बादशाह नगर थाना सेहरामऊ दक्षिणी जिला शाहजहांपुर के विरुद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया था। आरोपपत्र में कहा गया कि होरीलाल प्रदीप, ब्रजेश और बसंत के साथ गैंग बना कर आर्थिक लाभ के लिए अपराध करता था। यह भी पढ़ें- गैंगस्टर एक्ट के दोषी को पांच साल कारावास की सज़ा 10 मई 2022 से जेल में जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपित को पांच हज...
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