गैंगस्टर एक्ट में चार दोषियों को सात-सात साल की सजा
एटा, मई 18 -- गैंगस्टर एक्ट में चार आरोपियों को कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोषी माना। दोषियों को सजा सुनाई गई है साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त समय तक जेल में रहना होगा। विशेष लोक अभियोजक रक्षपाल सिंह शाक्य के अनुसार थाना जैथरा पुलिस ने साल 2017 में आरोपी उदयप्रताप पुत्र रामसिंह, वीरप्रताप पुत्र राम सिंह, हरवेश पुत्र राकेश, सचिन उर्फ बंटू पुत्र राकेश निवासी सदियापुर थाना जैथरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गई तथा विवेचक ने साक्ष्य संकलन कर गुणवत्तापूर्वक विवेचना करते हुए आरोप पत्र दो फरवरी 2018 को न्यायालय में प्रेषित की। सोमवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील पेश की। दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट कमालउददीन ने चार आरोपियों को द...
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