गैंगस्टर एक्ट में चार दोषियों को सजा
बिजनौर, जून 8 -- गैंग बनाकर आसपास के क्षेत्र में संगीन बारदातों को अंजाम देने के मामले में गैंगस्टर एक्ट कोर्ट की स्पेशल न्यायाधीश अलका चौधरी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मेहताब, नीटू, नेपाल सिंह और मनोज को दोषी पाते हुए दो-दो साल की कठोर सजा के साथ 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। एडीजीसी सलीम अख्तर ने जानकारी देते हुए बताया कि चांदपुर के तत्कालीन प्रभारी ने 10 दिसंबर 2008को रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि डीएम बिजनौर के अनुमोदन पर हीमपुर बुजुर्ग थाना चांदपुर के मेहताब पुत्र असलम सैफी, नीटू पुत्र जगराम सैनी, नेपाल सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह सैनी, मनोज कुमार पुत्र फूल सिंह सैनी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। इन लोगों ने एक गैंग बना रखा है और उसे गैंग का लीडर मेहताब है। गैंग के लोग आसपास के क्षेत्र में चोरी लूट ...
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