गैंगस्टर एक्ट में गैंग लीडर की जमानत याचिका निरस्त
हरदोई, जून 10 -- हरदोई। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट शैलेंद्र यादव ने गैंग बनाकर आर्थिक लाभ के लिए अपराध करने के आरोप में जेल भेजे गए आरोपित पिंकू उर्फ प्रेमशंकर निवासी धियर महोलिया थाना कोतवाली शहर की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। विशेष लोक अभियोजक घनश्याम शुक्ला ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार त्यागी ने 8 मई 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा गया कि वह आठ मई को गश्त कर रहे थे। पता चला कि गैंगलीडर पिंकू उर्फ प्रेमशंकर निवासी डियर महोलिया शिवपार थाना कोतवाली शहर गैंग बनाकर अपराध करता है। विवेचना के बाद पिंकू के साथ साथ साथ प्रवीण दीक्षित, धर्मेंद्र कुमार वर्मा, अमित, रामकिशोर और दिनेश के विरुद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया गया। इस मामले में 11 मई से जेल में बंद अभियुक्त पिंकू और अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक घनश्याम शुक्ला के...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.