बुलंदशहर, फरवरी 17 -- अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-8 चंद्र विजय श्रीनेत्र ने वर्ष 2020 के गैंगस्टर एक्ट के मामले में गाजियाबाद के शातिर जावेद को दो साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता योगेश कुमार ने बताया कि गाजियाबाद के थाना मंसूरी के गांव निडोरी बस्ती निवासी जावेद उर्फ सोनू पुत्र इकरामुद्दीन द्वारा संगठित गिरोह बनाकर समाज में भय व्याप्त कर आर्थिक लाभ के लिए अपराधों को अंजाम दिया जाता था। 25 दिसंबर 2020 को गुलावठी पुलिस द्वारा आरोपी जावेद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज किया गया। 9 अगस्त 2021 को पुलिस द्वारा जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत च...
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