गैंगस्टर एक्ट में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
हरदोई, जून 23 -- हरदोई। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) कोर्ट संख्या-5 ने बेनीगंज थाना क्षेत्र में सक्रिय बताए गए चोरी और नकबजनी के कथित गिरोह के सदस्य पर गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में राहत देने से इनकार करते हुए अभियुक्त लखपति की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। बेनीगंज पुलिस ने 12 जून 2026 को गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा गया था कि लखपति अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर संगठित गिरोह के रूप में चोरी और नकबजनी जैसी वारदातों को अंजाम देता था। गिरोह की गतिविधियों से क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल बनने की बात भी एफआईआर में कही गई है। जमानत प्रार्थना पत्र में बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। गैंग चार्ट में दर्शाए गए मुकदमों में वह पहले से जमानत पर है। उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों का कोई ठोस आ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.