बस्ती, अगस्त 19 -- बस्ती, निज संवाददाता। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश विराट शिरोमणि की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपित धर्मेंद्र गुप्ता उर्फ गुगुन को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशेष लोक अभियोजक रामप्रकाश दुबे ने अदालत में मामले का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि छावनी थाने के तत्कालीन निरीक्षक अनिल सिंह ने 31 जुलाई 2016 को थाने में केस दर्ज कराया था। तहरीर में लजघटा गांव निवासी धर्मेंद्र गुप्ता उर्फ गुगुन को गैंग का सरगना बताया गया था। उसके गिरोह में परसरामपुर थानाक्षेत्र के मधुकर गांव निवासी राजकुमार यादव, अयोध्या के रामजन्मभूमि थानाक्षेत्र के कौशल्या घा...