गैंगस्टर एक्ट में आठ दोषियों को चार-चार साल की सजा
बदायूं, जुलाई 31 -- बदायूं, विधि संवाददाता। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश गैगेस्टर एक्ट कोर्ट छह के न्यायाधीश ऋषि कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के एक अहम मामले में आठ आरोपियों को दोषी ठहराया। न्यायाधीश ने दोषियों को चार-चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ प्रत्येक दोषी को 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाते हुये इसे अदा करने का हुक्म दिया। विशेष लोक अभियोजक दिलीप गुप्ता के अनुसार अभियुक्त रामदास, नेक राम, सौदान, डालचंद, राजवीर, वीरपाल, दिनेश और प्रमोद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन के बाद गैंग चार्ट के आधार पर की गई थी। यह भी पढ़ें- 15 साल बाद गैंगस्टर के आठ दोषियों को चार-चार साल की सजा मामले में बताया गया कि थाना धनारी क्षेत्र के ग्राम औरंगाबाद निवासी रामदास पुत्...
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