बुलंदशहर, मार्च 25 -- अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम (विशेष न्यायाधीश) गैंगस्टर एक्ट चंद्रविजय श्रीनेत ने गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त जोगिंदर को दो साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।बुधवार को विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार ने बताया कि कोतवाली देहात के गांव अल्लीपुर गिझौरी निवासी आरोपी जोगिंदर उर्फ कुक्कू पुत्र नरपत सिंह ने एक सक्रिय गैंग बना रखा था, जिसका गैंग लीडर गुरु वचन सिंह था। इस गिरोह द्वारा ट्रक एवं गाड़ी चलाने वालों को ओवरटेक करके चालक-कंडक्टर की हत्या कर शवों को फेंक कर गाड़ी को लूट कर उसे बेचकर अवैध धन अर्जित किया जाता था। 10 अप्रैल 2004 को कोतवाली देहात पुलिस ने उक्त गिरोह के विरुद्ध गैंग चार्ट तैयारकर गिरोह बंद व समाज विरोधी क्रिया क्लाप अधिनियम(उत्तर प्रदेश) की धा...
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