बांदा, अगस्त 18 -- गैंगस्टर एक्ट दोषी पिता-पुत्र को पांच साल की कैद बांदा। संवाददाता

सजा का विवरण विशेष न्यायाधीश गैगेस्टर एक्ट श्रीपाल सिंह की अदालत ने मंगलवार को गैंगस्टर एक्ट के दोषी पिता पुत्र को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 6-6 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की अदायगी ना करने पर 3-3 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

मामले की पृष्ठभूमि विशेष लोक अभियोजक सौरभ सिंह ने बताया कि बदौसा थाने मे तत्कालीन एसआई राजीव कुमार ने 25 जून 2015 को भुल्ली उर्फ शिवकरन यादव पुत्र रामआशरे व लाला यादव पुत्र भुल्ली उर्फ शिवशरण निवासी बरगदहा पुरवा मजरा उतर्वा बदौसा के विरूद्व दर्ज किया गया। यह दोनों व्यक्ति अवैध खनन रोकने खदान मे पहुंचे। वन विभाग के कर्मचारियों से मारपीट,गालीगलौज व जान से मारने की धमकी देकर चले गए। भुल्ली उर्फ श...