गैंगस्टर एक्ट दोषी को साढ़े तीन साल की सज़ा
मुरादाबाद, जून 9 -- गैंगस्टर एक्ट के दोषी वरीश को एडीजे पांच अविनाश चंद्र मिश्र की अदालत ने मंगलवार को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। थाना ठाकुरद्वारा के तत्कालीन थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने सात दिसंबर 2022 को ठाकुरद्वारा के मोहल्ला कुरैशियान नई बस्ती निवासी वरीश के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले की सुनवाई एडीजे पांच एवं गैंगस्टर एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अविनाश चंद्र मिश्र की अदालत में हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी वरीश को दोषी करार देते हुए साढ़े तीन साल की सजा सुनाई और उस पर 5 हजार का जुर्माना लगाया।
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