सहारनपुर, फरवरी 12 -- अलग-अलग मामलों में दो गैंगस्टर एक्ट के दोषियों को अदालत ने दो-दो वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थदंड़ भी लगाया है। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-5 की अदालत ने दोषी राहुल निवासी चरथावल जिला मुजफ्फरनगर को दो वर्ष की सजा सुनाने के साथ दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी के खिलाफ तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना बड़गांव शोबिर नागर ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया कि राहुल निवासी चरथावल ने अपने साथियों के साथ मिलकर संगठित गिरोह बना रखा है। गिरोह आर्थिक लाभ के लिए आपराधिक मामले में लिप्त है। जांच के बाद अदालत आरोप पत्र दाखिल किया गया था। वहीं, अदालत ने दोषी इमरान निवासी थाना कोतवाली देहात पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसके साथ ही दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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