गैंगस्टर एक्ट के दो दोषियों को तीन वर्ष नौ माह की सजा
औरैया, अगस्त 25 -- गैंगस्टर एक्ट के 16 साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट विनय प्रकाश सिंह ने दो दोषियों को तीन वर्ष नौ माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। दोनों दोषियों ने न्यायालय में जुर्म इकबाल करते हुए जेल में बिताई गई अवधि से दंडित कर मामला समाप्त करने का अनुरोध किया था। दोनों सुनाई गई सजा की अवधि पहले ही जेल में काट चुके हैं। ऐसे में उनकी रिहाई की स्थिति बन गई है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी अरविंद राजपूत ने बताया कि अजीतमल कोतवाली पुलिस ने विलावा निवासी बबलू धोबी और महेंद्र सिंह को वर्ष 2010 में गैंगस्टर एक्ट के मामले में जेल भेजा था। बबलू 16 जून 2010 से 29 सितंबर 2014 तक जिला कारागार इटावा में निरुद्ध रहा। इस दौरान उसने करीब चार वर्ष तीन माह जेल में...
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