हरदोई, जून 19 -- हरदोई। गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट फर्रुख इनाम सिद्दीकी ने खारिज कर दी है। विशेष लोक अभियोजक घनश्याम शुक्ला ने बताया कि सवायजपुर थानाध्यक्ष प्रिंस कुमार ने एक जून 2026 को गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट कराई थी। आरोप है ककरा गांव निवासी फखरू, अरवल थाना क्षेत्र के मुरवा शहाबुद्दीन निवासी बबलू अपने साथियों के साथ मिलकर आर्थिक लाभ के लिए पशु चोरी जैसे अपराधों में लिप्त है। फखरू सक्रिय गिरोह का सदस्य। कथित तौर पर गैंगलीडर है। पुलिस ने गैंग चार्ट में उल्लेख किया कि आरोपी और उसके साथियों पर पशु चोरी से जुड़े मुकदमे पहले से दर्ज हैं। आरोपी को अग्रिम जमानत मिलने पर वह इसी प्रकार के अपराधों की पुनरावृत्ति कर सकता है। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी मेहनत मजदूरी कर परिवार का भर...