गैंगस्टर एक्ट के दोषी को पांच साल कारावास की सज़ा
मुरादाबाद, मई 12 -- गैंगस्टर एक्ट के आरोपी बदमाश को एडीजे पांच अविनाश चंद्र मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को दोषी करार देते हुए पांच साल 10 माह कारावास की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। थाना बिलारी में 14 अप्रैल 2020 को तत्कालीन थाना प्रभारी गजेंद्र त्यागी ने थाना क्षेत्र के गांव थांवला निवासी अबरार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले की सुनवाई एडीजे पांच अविनाश चंद्र मिश्रा की अदालत में चली। अदालत ने मंगलवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी अबरार को गैंगस्टर एक्ट में दोषी ठहराते हुए पांच साल 10 माह की कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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