मुरादाबाद, जून 4 -- गैंगस्टर एक्ट के आरोपी विकास उर्फ सिक्का को गैंगस्टर एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एवं एडीजे-पांच अनिवाश चंद्र मिश्रा की अदालत ने दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। राजकीय रेल पुलिस थाने के तत्कालीन प्रभारी राजन शर्मा ने 16 अप्रैल 2024 को मैनपुरी जिले के करहल थाना क्षेत्र के काजी पूर्वी विहार कॉलोनी निवासी विकास उर्फ सिक्का उर्फ भोला के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले की सुनवाई गैंगस्टर एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एवं एडीजे-पांच अनिवाश चंद्र मिश्रा की अदालत में चली। यह भी पढ़ें- राजस्थान में अवैध बजरी खनन के विवाद में डबल मर्डर, 13 दोषियों को उम्रकैद गुरुवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी विकास को दोषी करार देते हुए ...