मुरादाबाद, जुलाई 16 -- गैंगस्टर एक्ट के आरोपी हिमांशु को एडीजे-पांच अविनाश चंद्र मिश्रा की अदालत ने गुरुवार को दोषी ठहराते हुए उसे दो साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। थाना गलशहीद में तत्कालीन प्रभारी प्रदीप कुमार यादव ने 29 जुलाई 2016 को संभल की कोतवाली चन्दौसी क्षेत्र के हनुमान गढ़ी नई बस्ती निवासी हिमांशु के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले की सुनवाई एडीजे-पांच अविनाश चंद्र मिश्रा की अदालत में चल रही थी। गुरुवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी हिमांशु को दोषी को करार देते हुए दो साल कारावास की सज़ा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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