गैंगस्टर एक्ट के आरोपियों को छह-छह साल की कैद
कौशाम्बी, जुलाई 24 -- कोखराज थाना क्षेत्र के दो गैंगस्टर एक्ट के आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर छह-छह साल के कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। कोखराज निवासी रंजीत कुमार उर्फ रंगबाज पुत्र रामसजीवन और गयादीन पुत्र राजाराम को आठ दिसंबर वर्ष 2020 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इनके आपराधिक इतिहास को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक पीके राय ने इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कराई थी, साथ ही आरोप पत्र न्यायालय भेजा था। इस मामले में शुक्रवार को न्यायालय अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने फैसला सुनाया। आरोप साबित होने पर गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त रंजीत कुमार उर्फ रंगबाज व गयादीन को छह-छह साल के कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। जुर्माना न जमा करने पर...
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