गैंगस्टर एक्ट के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज
हरदोई, जून 11 -- हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) फर्रुख इनाम सिद्दीकी ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में आरोपित फैमू उर्फ फइम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपित फैमू निवासी दामादपुरवा इमलियाबाग, कस्बा एवं थाना संडीला वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है। थाना कासिमपुर के प्रभारी निरीक्षक घनश्याम राम ने 7 मई 2026 को गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि इकबाल पुत्र बफाती, फैमू उर्फ फईम पुत्र बुद्धा तथा मूसा पुत्र रफीक निवासी रसूलपुर आंट थाना कासिमपुर का एक संगठित गिरोह है, जो अपने अन्य साथियों के साथ आर्थिक लाभ के उद्देश्य से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहता है। गिरोह के आतंक के कारण क्षेत्र के लोग इनके खिलाफ गवाही देने से भी कतराते हैं। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरो...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.