बदायूं, सितम्बर 10 -- गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को दोषी करार देते हुए विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट के न्यायाधीश ऋषि कुमार ने दो साल के कारावास समेत पांच हजार रुपये का जुर्माना डाला है। जुर्माना दा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतने का हुकुम सुनाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक यशवीर सिंह ने थाना कोतवाली में जुबानी सूचना के आधार पर अभियुक्तगण इकबाल राजू उर्फ असलम व कदीर और जीशान के खिलाफ मुकदमा कायम किया था। मुकदमा उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया।इसकी विवेचना के बाद विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। जिस पर प्रसंज्ञान लेते हुए फैसले की कार्रवाई शुरू की गई। जीशान के खिलाफ अभियोजन पक्ष का आरोप है कि उसने अन्य अभियुक्तगण इकबाल राजू असलम औ...