सुल्तानपुर, अगस्त 4 -- सुलतानपुर। जेल में रहने के दौरान हत्या की धमकी देने वाले गिरोहबंद अपराधी को गैंगस्टर एक्ट के विशेष जज राकेश यादव ने चार साल की जेल व पांच हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक अलका सिंह ने बताया कि तारकेश्वर सिंह निवासी गोवा पट्टी बांगरकला ने छह जनवरी 2002 को करौदी कला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आठ अक्टूबर 2000 को सुबह साढ़े नौ बजे शहाबुद्दीनपुर निवासी जयहिंद सिंह, बबलू सिंह व शुकुलपुर के राजेश शुक्ल ने जानलेवा हमला किया था। जिसमें तीनों लोग जेल में बन्द थे। जमानत पर छूटे जयहिंद व बबलू ने मुकदमे की पैरवी नहीं छोड़ने पर हत्या की धमकी दी थी। विचारण के दौरान जयहिंद व बबलू का निधन हो गया। राजेश शुक्ला को जुर्म स्वीकार के आधार सजा सुनाई गई।

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