गैंगरेप में दस साल कैद
बरेली, मई 27 -- बरेली, विधि संवाददाता। विशेष जज एससी एसटी एक्ट अभय श्रीवास्तव की विशेष कोर्ट ने नाबालिग से गैंगरेप करने के दोषी अंबा सहाय को सश्रम 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 35 हजार का जुर्माना भी लगाया है। वहीं जुर्माने में से 25 हजार की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिये है। विशेष लोक अभियोजक स्वतंत्र पाठक ने बताया कि थाना इज्जतनगर में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 26 अप्रैल 2012 को उसकी दो बेटियां अपने दादा के साथ खेत से गेहूं काटकर घर वापस आ रही थी। तभी रास्ते में अंबा सहाय अपने साथी के साथ बाइक से आया और उसकी छोटी बेटी को तमंचे दिखाकर चले गये। दोनों ने गन्ने के खेत में ले जाकर गैंगरेप किया। इसके बाद दोनों पीड़िता को बाइक पर बैठाकर ले जा रहे थे। तभी पड़ोस के गांव के लोगों ने उन्हें रोक लिया। पीड़िता के ...
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