गैंगरेप में एक को बीस वर्ष का कठोर कारावास व जुर्माना
हमीरपुर, जून 20 -- हमीरपुर, संवाददाता। नौ वर्ष पूर्व सुमेरपुर थानाक्षेत्र के एक गांव में दो युवकों ने सत्रह वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद दुपट्टा से गला कसकर हत्या की थी। मृतका के पिता की तहरीर पर दोनों के खिलाफ गैंगरेप व हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट) अनिल कुमार खरवार की अदालत ने एक आरोपी को बीस वर्ष का कठोर कारावास व 19 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि दूसरे आरोपी की पत्रावली अलग की गई। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सुमेरपुर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी ने थाने में तहरीर देकर बताया कि 22 मई 2017 को वह व उसकी पत्नी एक शादी समारोह में शामिल होने बांदा जिले के ग्राम रैपुरा गये थे। घर में उसकी तीन पुत्रियां थी। जो रात में खाना खापीकर दो पुत्रियां छत में जबकि पीड़िता आंगन...
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