गैंगरेप के पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा
हापुड़, जुलाई 10 -- कोतवाली हापुड़ नगर क्षेत्र के एक मोहल्ला में वर्ष 2024 में पांच लोगों ने एक 17 वर्षीय मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। इस मुकदमें में पांचों अभियुक्तों को अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेन्द्र सिंह यादव ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक को 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि हापुड़ कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया गया था कि उसकी 17 वर्षीय मानसिक रूप से कमजोर पुत्री है। 23 जुलाई 2024 की रात को पुत्री ने रोते हुए बताया कि मोहल्ला मोती कालोनी सिकंदरगेट निवासी सहाजेब उर्फ सावेज उर्फ डोडा ने फोन करके उसे 500 रुपये, एक टच मोबाइल का ल...
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