हापुड़, मई 18 -- हापुड़ संवाददाता। सिंभावली थाना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2018 में गांव के ही तीन लोगों ने एक नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। इस मुकदमें की सुनाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेन्द्र सिंह यादव ने दो अभियुक्तों को 30 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।मुकदमें की सुनवाई के दौरान तीसरे अभियुक्त की मौत हो गई थी。

मामले का विवरण विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि सिंभावली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने सिंभावली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया गया कि 2 मार्च 2018 की शाम को उसकी पुत्री पीड़ित के चाचा के घर से अपने घर के लिए आ रही थी। जब वह गांव में एक घर के पास आई तो वहां ...