बिजनौर, जनवरी 12 -- 12 वर्ष पहले बिजनौर के एक कॉलेज के पास उधार के 20 हजार रुपए लौटाने के बहाने ले जाकर महिला से गैंगरेप करने के मामले में एफटीसी प्रथम के अपर जिला जज अशोक भारतेंदु ने शिवालाकलां क्षेत्र के जगराम सिंह को दोषी पाकर 20 साल की कठोर सजा का फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एडीजीसी मुकुल कुमार सिंह ने बताया कि शिवालाकलां थाना क्षेत्र की एक महिला ने अदालत के माध्यम से रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि वह एक सीधी सादी महिला है। आरोपी जगराम सिंह पुत्र चंद्रपाल सिंह थाना शिवालाकलां क्षेत्र का बदमाश किस्म का व्यक्ति है। आरोपी पर कई मुकदमे विचाराथीन है। पीड़िता के पति से आरोपी ने घटना से 6 माह पहले 20 हजार रुपए उधार लिए थे। आरोपी ने एक महीने के अंदर पैसे लौटाने का भरोसा दिया। उसके पति के द्वारा उधार ...
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