बस्ती, फरवरी 25 -- बस्ती। एफटीसी प्रथम प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने गैंगरेप कांड के आरोपी अफजरूल हक उर्फ प्रिंस की जमानत अर्जी मंगलवार को निरस्त कर दिया है। कोतवाली थानाक्षेत्र निवासी पीड़िता ने कोतवाली थाने में तहरीर देकर दिया कि वह एक हॉस्पिटल में नौकरी करती थी। वर्ष 2022 में एक व्यक्ति अपना नाम प्रिंस और खुद को हिन्दू बताया था। बातचीत में मोबाइल नम्बर मांग लिया, उसके बाद उसे फोन करने लगा। माह दिसम्बर 2022 में प्रिंस उसे दूसरे हॉस्पिटल के मालिक से मिलवाने के लिए कहकर पब्लिक लाज दक्षिण दरवाजा लेकर गया और सिर पर कट्टा सटाकर दुष्कर्म किया। बाद में प्रिंस भावुक होकर कहा कि उससे शादी करना चाहता है। चूंकि मेरी इज्जत लुट गई थी और प्रिंस शादी को तैयार था इसलिए लोक-लाज वश कार्रवाई नहीं की। प्रिंस शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। आ...