सहारनपुर, अप्रैल 12 -- सहारनपुर, संवाददाता खाद्य व कृषि विभाग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाने वाली समस्त खरीद में तत्काल प्रभाव से किसान पहचान पत्र एवं फार्मर आईडी को अनिवार्य करते हुए मात्र उन्हीं कृषकों से गेहूं खरीद किए जाने के निर्देश दिए है जिनके पास किसान पहचान पत्र व फार्मर आईडी है।जिला खाद्य विपणन अधिकारी संजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कृषक गेहूं क्रय केन्द्रों पर गेहूं बेचने के लिए पंजीकरण प्रपत्रों, यथा कम्प्यूटराईज सत्यापित खतौनी, खसरा, चकबन्दी प्रपत्र, फोटोयुक्त आधार कार्ड, पहचान पत्र, आदि, के साथ किसान फार्मर आईडी की एक छायाप्रति तथा मूल कृषक के अतिरिक्त नॉमिनी का भी आधार कार्ड भी लाने का कष्ट करें एवं जिन किसान भाईयों के पास किसान पहचान पत्र एवं फार्मर आईडी नहीं है, वे कृषि विभाग से अथवा जन सेवा केन्द्र के माध्यम स...