कुशीनगर, जून 15 -- कुशीनगर। जिला खाद्य विपणन अधिकारी नरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि जनपद के किसी भी राजकीय गेहूं क्रय केन्द्र पर अपनी सुविधानुसार मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत निर्धारित समर्थन मूल्य Rs.2585 प्रति कुंतल की दर से गेहूं विक्रय कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि गेहूं विक्रय के समय किसान को पंजीकरण प्रपत्र, ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत खतौनी, खसरा, चकबंदी प्रपत्र, फोटोयुक्त आधार कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। क्रय केन्द्र पर प्रस्तुत अभिलेखों का मिलान व सत्यापन क्रय प्रभारी द्वारा स्वयं किया जाएगा, जिसके उपरांत गेहूं क्रय की कार्रवाई संपादित की जाएगी। जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन किसान बंधुओं का पंजीकरण प्रपत्र तहसील स्तर से सत्यापित नहीं हो पाया है, वे भी आवश्यक व संगत अभिलेखों के साथ क्र...