हापुड़, मई 4 -- कृषि विभाग ने पराली और फसलों के अवशेष जलाने पर अर्थदंड लगाने की प्रक्रिया को लागू कर दिया है। जिले के किसान अगर ऐसा करते है, तो उनपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए विभाग द्वारा किसानों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। उप कृषि निदेशक योगेन्द्र कुमार ने बताया कि प्रदूषण की रोकथाम के संबंध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशानुसार गेहूं की पराली एवं फसल अवशेष जलाए जाने पर अर्थदंड का प्रावधान है। जिसमें 2 एकड़ से कम क्षेत्र के लिए 2500 रुपये, 2 से 5 एकड़ क्षेत्र के लिए 5 हजार रुपये और 5 एकड़ क्षेत्र से अधिक क्षेत्र के लिए 15 हजार रुपये तक के जुर्माना का निर्देश है। यह भी पढ़ें- 'पराली जलाने से कई तरह का नुकसान होता है' इसकी निगरानी सैटेलाईट के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है। साथ ही जनपद स्तरीय, तहसील स्तरीय...
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