रांची, सितम्बर 22 -- रांची। टाटीसिलवे थाना क्षेत्र स्थित गेल सीएनजी स्टेशन में हथियार के बल पर लूटपाट और डकैती के आरोपी काशिफ युसूफ और शोएब अंसारी की नियमित जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने मामले की गंभीरता, पीड़ित के बयानों और आरोपियों के लंबे आपराधिक इतिहास को आधार बनाते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। टाटीसिलवे थाना कांड संख्या 31/2026 मामले में दोनों आरोपी 13 अप्रैल 2026 से जेल में बंद है। उस पर सीएनजी स्टेशन में घुसकर पिस्तौल व चाकू के बल पर कर्मचारियों को धमकाकर 12,000 रुपये नकद, मोबाइल और टूल बॉक्स लूटने का आरोप है। यह भी पढ़ें- Palamu News: लेस्लीगंज में सीएसपी लुटने मामले में दोनों आरोपियों को पूछताछ के बाद भजा गया जेल

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