सहारनपुर, मार्च 14 -- सहारनपुर। 2014 में गुरुद्वारे की जमीन को लेकर हुए दंगे के मामले में अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी की पहचान को लेकर बहस हुई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-3 की अदालत में बचाव पक्ष द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनावर सिद्दकी ने अदालत में प्रार्थना पत्र देते हुए कहा आबिद पुत्र याकूब के स्थान पर आबिद पुत्र लियाकत निवासी कमेला कॉलोनी को आरोपी बना दिया गया है। उसी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया। तर्क दिया विवेचना के दौरान ढोलीखाल थाना कुतुबशेर निवासी आबिद पुत्र लियाकत का नाम सामने आया था, लेकिन नाम की समानता के आधार पर अभियोजन पक्ष दोनों व्यक्तियों को एक ही बता रहा है। सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक सैनी ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा आरोप पत्र के दूसरे पेज पर विवेचक ने घटना...
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