गुरुग्राम, जनवरी 21 -- हरियाणा सरकार की ओर से इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट योजना को निकाय क्षेत्रों में लागू किया गया है। इसमें मानेसर और गुरुग्राम नगर निगम, परिषद और समितियों के लिए दरें लागू की गई है। खाली प्लॉटों के मालिकों को अब 60 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से प्रति वर्ष भुगतान करना होगा। यह दरें सेल डीड (बिक्री विलेख) आवेदन जमा करने तक लागू रहेंगी। गुरुग्राम तहसीलदार जगदीश कुमार ने कहा कि हरियाणा प्रदेश सरकार की ओर से गुरुग्राम और फरीदाबाद में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट योजना के यह नई व्यवस्था लागू की गई है। इसमें फीस अन्य नगर परिषद, समितियों की अपेक्षा अधिक रखी गई है। इसके तहत गुरुग्राम के सैकड़ों भूखंड मालिक इम्प्रूवमेंट स्कीम के तहत आवंटित प्लॉटों की सेल डीड के लिए समय सीमा बढ़ जाएगी। जिन प्लॉटों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है और जिनके पास नि...
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