नई दिल्ली, अप्रैल 27 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम में चल रहे बुलडोजर तोड़फोड़ अभियान के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने याचिकाकर्ताओं को सलाह दी है कि वे पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं। अदालत ने कहा कि यदि हाई कोर्ट के किसी पुराने आदेश की गलत व्याख्या हो रही है तो उसी अदालत से स्पष्टीकरण लेना सही होगा। याचिकाकर्ताओं के वकील ने दावा किया कि प्रशासन बिना किसी नोटिस के वैध निर्माणों को गिरा रहा है इसलिए कुछ दिनों तक रोक लगा दी जाए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से इस मामले की तुरंत सुनवाई करने का अनुरोध किया। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिका अस्वीकार करते हुए याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे आज ही हाई कोर्ट के सामने मामले का उल्लेख कर ...