गुरुग्राम, सितम्बर 18 -- गुरुग्राम जिले में अब कोई भी निजी कोचिंग संस्थान बिना सरकारी पंजीकरण के संचालित नहीं हो सकेगा। पुराने और नए सभी कोचिंग संस्थानों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से अधिसूचित हरियाणा प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) रूल्स, 2026 के तहत यह व्यवस्था लागू की गई है। जिला उपायुक्त उत्तम सिंह ने गुरुवार को बताया कि नए नियमों के तहत कोचिंग सेंटरों के पंजीकरण, नवीनीकरण और रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए पारदर्शी प्रक्रिया तय की गई है। मौजूदा संचालकों के साथ नया संस्थान खोलने वालों को भी सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पंजीकरण के लिए 10 हजार रुपये फीस निर्धारित की गई है और प्रमाणपत्र तीन साल तक मान्य रहेगा। यह भी पढ़ें- गुरुग्राम में 140 करोड़ से DLF बनाएगा ती...