गुरुग्राम, अप्रैल 6 -- चिंटल इंडिया लिमिटेड को सेक्टर-109 स्थित चिंटल पैराडाइसो के एक असुरक्षित फ्लैट के बदले में फ्लैट मालिक को चार करोड़ रुपये से अधिक की राशि देनी होगी। इसमें फ्लैट की कीमत शामिल है। यह आदेश गत 30 मार्च को हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) के निर्णायक अधिकारी राजेंद्र कुमार ने एक याचिका को लेकर सुनाए हैं। दिल्ली की सिविल लाइंस निवासी अरुणा गर्ग ने हरेरा में दायर याचिका में कहा कि उसका चिंटल पैराडाइसो सोसाइटी के सी टावर में 3150 वर्ग फीट का फ्लैट है। दस फरवरी, 2022 को इस सोसाइटी के डी टावर में छह मंजिल के ड्राइंग रूम नीचे गिर गए थे। इसके बाद जिला प्रशासन ने सभी नौ टावर की सरंचनात्मक जांच करवाई थी। पहले चरण में डी, ई, एफ, जी, एच और जे की सरंचनात्मक जांच हुई थी। आईआईटी दिल्ली ने इन्हें रहने के लिहाज से असुरक्ष...