नई दिल्ली, मार्च 23 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम में 4 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार और डीजीपी को नोटिस जारी कर इस मामले की सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग पर जवाब मांगा है। अदालत ने केस को संवेदनहीन तरीके से संभालने के आरोपों पर नाराजगी जताई और गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर व जांच अधिकारी को 25 मार्च को सभी रिकॉर्ड के साथ पेश होने का आदेश दिया। साथ ही जिला जज को निर्देश दिया गया है कि वे संबंधित मजिस्ट्रेट से उनके व्यवहार पर जवाब मांगें। बता दें कि 4 फरवरी को एक व्यक्ति ने थाना सेक्टर-53 में शिकायत दी कि उनकी सोसायटी की दो मेड और एक व्यक्ति ने उनकी तीन साल की बेटी का यौन शोषण किया है। पिता का आरोप था कि वारदात दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच हुई। पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज कर लि...