गुरुग्राम, अगस्त 2 -- कृष्ण कुमार, गुरुग्राम गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्रों में महिलाओं को संपत्ति कर में 25 फीसदी की छूट मिलेगी। दिव्यांगों सहित तीन साल तक लगातार संपत्तिकर जमा करवाने वाले करदाताओं को भी विशेष छूट का लाभ दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने संपत्ति कर की दरों के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव अशोक कुमार मीणा द्वारा जारी नए गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, यह नई व्यवस्था एक अगस्त 2026 से पूरे राज्य में प्रभावी हो गई है। नए नोटिफिकेशन के साथ ही वर्ष 2013 के पुराने नियमों को निरस्त कर दिया गया। अब राज्य में संपत्तियों के पूंजीगत मूल्य, कलेक्टर रेट, फ्लोर फैक्टर और उपयोग के आधार पर संपत्तिकर का सटीक निर्धारण किया जाएगा। नए नियमों के तहत राज्य के 11 नगर निगमों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। ए1 श्रे...