गुरुग्राम, अप्रैल 11 -- Gurugram News : गुरुग्राम में कमर्शियल गतिविधियों के संचालन पर करीब सवा चार सौ मकानों को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने नोटिस दिया है। यदि इन मकानों में कमर्शियल गतिविधियों को बंद नहीं किया जाता है तो एचएसवीपी एक्ट, 1977 के तहत इन मकानों का कब्जा प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा। इनके आवंटन पत्र को रद्द करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। एचएसवीपी ने ओल्ड गुरुग्राम के सेक्टर-चार, पांच, सात, सात एक्सटेंशन, नौ, नौ ए, 10, 10ए, 12ए, 14, 15 के पार्ट एक और दो, 17, 21, 22 और 23 का सर्वे किया था। इसमें पाया कि करीब सवा चार सौ मकानों में कमर्शियल गतिविधियों का संचालन हो रहा है। 40 फीसदी मकान तो ऐसे हैं, जिसमें पीजी चलाया जा रहे हैं। इसके अलावा 10 प्रतिशत मकानों में प्ले स्कूल चल रहे हैं। इनकी वजह से आसपास रहने व...
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