गुरुग्राम और फरीदाबाद में धारा-163 लागू, क्या है इसकी वजह और किन-किन बातों पर रहेगी पाबंदी
गुरुग्राम, जून 20 -- गुरुग्राम और फरीदाबाद में रविवार को होने वाली NEET-UG पुनर्परीक्षा को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। प्रशासन के इस कदम का मकसद परीक्षा देने वाले छात्र-छात्राओं को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवधानमुक्त वातावरण प्रदान करते हुए लोगों को सार्वजनिक रूप से एकत्र होने और शोर-शराबा करने से रोकना है, साथ ही इस परीक्षा का सुचारू आयोजन करने में मदद करना भी है। इस बारे में जारी आदेश में प्रतिबंधित क्षेत्र में हथियार ले जाने, गाड़ियां पार्क करने, लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने और वाई-फाई या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा, सेंटर्स के 500 मीटर के दायरे में आने वाली फोटोकॉपी की दुकानों और कोचिंग सेंटर्स को भी परीक्षा के...
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