नई दिल्ली, अगस्त 19 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लापता और बचाए गए बच्चों की वैज्ञानिक तरीके से पहचान, उन्हें खोजने और उनके परिवारों से मिलाने के लिए एक राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली स्थापित करने की मांग पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने इस मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर विचार करते हुए यह आदेश दिया।

याचिका का विवरण मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ ने रीपक कंसल की ओर से दाखिल याचिका पर विचार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के अलावा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में केंद्र और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लापता और बचाए गए बच्चों की डीएनए और बायोमेट्र...