रांची, जून 18 -- रांची, विशेष संवाददाता। गुमला जिले से वर्ष 2018 में लापता हुई छह वर्षीय बच्ची के मामले में वर्ष 2018 से 2023 के बीच गुमला में पदस्थापित पुलिस अधीक्षकों (एसपी) की कार्यशैली की जांच जारी रहेगी। गुरुवार को जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने गुरुवार को अपने पूर्व के आदेश को बरकरार रखा। गुरुवार को सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने प्रथम पाली में मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को दोपहर 2.15 बजे अदालत में तलब किया। कोर्ट के आदेश के बाद सभी अधिकारी अदालत में हाजिर हुए। यह भी पढ़ें- पांकी थाना में हिरासत में युवक की मौत की न्यायिक जांच का आदेश सुनवाई के दौरान अदालत ने अधिकारियों से सवाल किया कि पूर्व आदेश में वर्ष 2018 से 2023 के बीच गु...